Cow should be made national animal, its protection Hindu’s fundamental right: PRAYAGRAJ high court

“Cow protection and promotion are not about any one religion, but cow is the culture of India and the work of saving the culture is of every citizen living in the country, irrespective of religion or worship,” the PRAYAGRAJ HC said. (File image)

PRAYAGRAJ: Observing that the cow should be declared the national animal and its protection be made a fundamental right of the Hindus because when the country’s culture and its faith get hurt, the country becomes weak, the Allahabad high court on Wednesday denied bail to a man accused of cow slaughter.
Denying bail to Javed of UP’s Sambhal district, Justice Shekhar Kumar Yadav in his 12-page judgement noted that the applicant had, after committing theft of the cow, killed it, beheaded it and also kept its meat.
“This is not the first offence of the applicant. Earlier also, he had committed cow slaughter which had disturbed the harmony of the society,” the court said as it found that if the applicant was released on bail, he would again commit the same offence which will vitiate the environment of the society.
Rejecting the bail application, the court further observed, “Fundamental right is not only the prerogative of beef eaters. Rather, those who worship the cow and are financially dependent on them also have the right to lead a purposeful life. The right to life is above the right to kill and the right to eat beef can never be considered a fundamental right.”
The court said, “The government will also have to bring a bill in Parliament and declare cows the national animal and make strict laws against those who talk about harming them. Laws should come for those also who talk about cow protection by making cowsheds, etc., but have nothing to do with cow protection. Their only aim is to earn money in the name of cow protection.”
“Cow protection and promotion are not about any one religion, but cow is the culture of India and the work of saving the culture is of every citizen living in the country, irrespective of religion or worship,” the court added.
“There are hundreds of examples in our country that whenever we forgot our ‘sanskriti’ (culture), the foreigners attacked us and made us slaves. Even today if we do not wake up, then we should not forget the autocratic Taliban invasion and occupation of Afghanistan,” the court observed.
“India is the only country in the world where people of different religions live, who may worship differently, but their thinking is the same for the country and they respect each others’ religions. They respect the customs and food habits. In such a situation, when everyone takes a step forward to unite India and support its faith, then some people who have no faith in the interest of the country, commit such acts to weaken it,” the court further added.
Stressing the significance attached to the cow, the court said, “It is not that only Hindus have understood the importance of cows, Muslim rulers have also considered the cow an important part of India’s culture during their reign. Babur, Humayun and Akbar had banned cow slaughter in their religious festivals. Mysure’s ruler Hyder Ali had made cow slaughter a cognisable offence. Three members of the cow protection committee set up by the UP government in 1953 were Muslims and committed to total ban on cow slaughter.”

 

प्रयागराज हाईकोर्ट ने कहा, “गोरक्षा और प्रचार किसी एक धर्म के बारे में नहीं है, बल्कि गाय भारत की संस्कृति है और संस्कृति को बचाने का काम देश में रहने वाले हर नागरिक का है, चाहे वह किसी भी धर्म या पूजा का हो।” (फ़ाइल छवि)
प्रयागराज: यह देखते हुए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और इसकी सुरक्षा को हिंदुओं का मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए क्योंकि जब देश की संस्कृति और उसकी आस्था को चोट लगती है, तो देश कमजोर हो जाता है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। गोहत्या का आरोप लगाया।
यूपी के संभल जिले के जावेद को जमानत देने से इनकार करते हुए, न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने अपने 12-पृष्ठ के फैसले में कहा कि आवेदक ने गाय की चोरी करने के बाद, उसे मार डाला, उसका सिर काट दिया और उसका मांस भी रखा।
अदालत ने कहा, “आवेदक का यह पहला अपराध नहीं है। इससे पहले भी उसने गोहत्या की थी जिससे समाज का सौहार्द बिगड़ गया था।” अपराध जो समाज के पर्यावरण को दूषित करेगा।
जमानत अर्जी को खारिज करते हुए अदालत ने आगे कहा, “मौलिक अधिकार केवल गोमांस खाने वालों का विशेषाधिकार नहीं है। बल्कि, जो गाय की पूजा करते हैं और उन पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं, उन्हें भी एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। जीवन का अधिकार है मारने के अधिकार से ऊपर और गोमांस खाने के अधिकार को कभी भी मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता है।”
कोर्ट ने कहा, ‘सरकार को संसद में भी एक बिल लाना होगा और गायों को राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा और उन्हें नुकसान पहुंचाने की बात करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाना होगा. गौशाला आदि बनाकर गौ रक्षा की बात करने वालों के लिए भी कानून आना चाहिए. लेकिन गोरक्षा से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य गोरक्षा के नाम पर पैसा कमाना है।”
कोर्ट ने कहा, “गोरक्षा और प्रचार किसी एक धर्म के बारे में नहीं है, बल्कि गाय भारत की संस्कृति है और संस्कृति को बचाने का काम देश में रहने वाले हर नागरिक का है, चाहे वह किसी भी धर्म या पूजा का हो।”
“हमारे देश में सैकड़ों उदाहरण हैं कि जब भी हम अपनी ‘संस्कृति’ (संस्कृति) को भूल गए, तो विदेशियों ने हम पर हमला किया और हमें गुलाम बना दिया। आज भी अगर हम नहीं जागे, तो हमें निरंकुश तालिबान के आक्रमण और कब्जे को नहीं भूलना चाहिए। अफगानिस्तान के, “अदालत ने देखा।
“भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जो अलग-अलग पूजा कर सकते हैं, लेकिन देश के लिए उनकी सोच समान है और वे एक-दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। वे रीति-रिवाजों और भोजन की आदतों का सम्मान करते हैं। ऐसे में जब हर कोई भारत को एकजुट करने और उसके विश्वास का समर्थन करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है, तो कुछ लोग जिन्हें देश के हित में कोई विश्वास नहीं है, वे इसे कमजोर करने के लिए इस तरह के कृत्य करते हैं।”
गाय से जुड़े महत्व पर जोर देते हुए अदालत ने कहा, “ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं ने गायों के महत्व को समझा है, मुस्लिम शासकों ने भी अपने शासनकाल के दौरान गाय को भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। बाबर, हुमायूं और अकबर ने प्रतिबंधित कर दिया था। अपने धार्मिक त्योहारों में गोहत्या। मैसूर के शासक हैदर अली ने गोहत्या को एक संज्ञेय अपराध बना दिया था। 1953 में यूपी सरकार द्वारा गठित गोरक्षा समिति के तीन सदस्य मुस्लिम थे और गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए प्रतिबद्ध थे।

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